सार्वजनिक संकलन · SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

लाभार्थी परिवार
दोषसिद्धप्रसिद्ध मामला

भोतमंगे परिवार — खैरलांजी

L-MH-2006-KHAIRLANJI

अभिलेख संख्या
L-MH-2006-KHAIRLANJI
ज़िला
भंडारा
राज्य
महाराष्ट्र
वर्ष
2006
स्थिति
दोषसिद्ध
धारा / आरोप
हत्या / सामूहिक अत्याचार
परिवार
5 सदस्य
पेशा
कृषि

सार

29 सितंबर 2006 को खैरलांजी में सुरेखा भोतमंगे और तीन बच्चों की हत्या। मामला देश के सबसे चर्चित जाति-अत्याचार मामलों में गिना जाता है। बाद में दोषसिद्धि हुई। राहत और पुनर्वास के आदेश अधिनियम और राज्य योजनाओं के तहत दिए गए।

परिवार पर असर

परिवार लगभग समाप्त। भाईयालाल भोतमंगे वर्षों तक अकेले न्याय की लड़ाई लड़े।

राशि

₹8,25,000

नियम 12(4) के तहत राहत (पूर्ण या आंशिक)

स्रोत: सार्वजनिक मामला