दोषसिद्धप्रसिद्ध मामला
भोतमंगे परिवार — खैरलांजी
L-MH-2006-KHAIRLANJI
- अभिलेख संख्या
- L-MH-2006-KHAIRLANJI
- ज़िला
- भंडारा
- राज्य
- महाराष्ट्र
- वर्ष
- 2006
- स्थिति
- दोषसिद्ध
- धारा / आरोप
- हत्या / सामूहिक अत्याचार
- परिवार
- 5 सदस्य
- पेशा
- कृषि
सार
29 सितंबर 2006 को खैरलांजी में सुरेखा भोतमंगे और तीन बच्चों की हत्या। मामला देश के सबसे चर्चित जाति-अत्याचार मामलों में गिना जाता है। बाद में दोषसिद्धि हुई। राहत और पुनर्वास के आदेश अधिनियम और राज्य योजनाओं के तहत दिए गए।
परिवार पर असर
परिवार लगभग समाप्त। भाईयालाल भोतमंगे वर्षों तक अकेले न्याय की लड़ाई लड़े।
राशि
₹8,25,000
नियम 12(4) के तहत राहत (पूर्ण या आंशिक)
स्रोत: सार्वजनिक मामला